CHS bank account transfer from Chief Promoter

हाउसिंग सोसाइटी बैंक खाता: चीफ प्रमोटर से मैनेजिंग कमेटी को ट्रांसफर करने की पूरी प्रक्रिया

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: क्या बैंक खाते को ट्रांसफर करना अनिवार्य है?

उत्तर: हाँ, सोसाइटी के पंजीकरण के बाद वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखने के लिए खाते को चीफ प्रमोटर के नाम से बदलकर नवनिर्वाचित मैनेजिंग कमेटी के नाम पर करना कानूनी रूप से आवश्यक है।

प्रश्न 2: बैंक खाते का संचालन (Operate) कौन कर सकता है?

उत्तर: आमतौर पर सोसाइटी के उप-नियमों (By-laws) के अनुसार, अध्यक्ष (Chairman), सचिव (Secretary) और कोषाध्यक्ष (Treasurer) में से कोई भी दो पदाधिकारी संयुक्त रूप से खाते का संचालन करते हैं।

प्रश्न 3: इस प्रक्रिया में कितना समय लगता है?

उत्तर: यदि आपके सभी दस्तावेज (प्रस्ताव की कॉपी, KYC और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) सही हैं, तो बैंक आमतौर पर 7 से 10 कार्य दिवसों के भीतर प्रक्रिया पूरी कर देता है।

प्रश्न 4: क्या पुराने चेक बुक का उपयोग जारी रखा जा सकता है?

उत्तर: नहीं, एक बार जब नए पदाधिकारियों के हस्ताक्षर बैंक में अपडेट हो जाते हैं, तो आपको नई चेक बुक के लिए आवेदन करना चाहिए और पुरानी चेक बुक बैंक को सौंप देनी चाहिए।

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