Recovery of old maintenance dues

रिकवरी ऑफ ओल्ड मेंटेनेंस ड्यूज: हाउसिंग सोसाइटी में पुराने बकाया मेंटेनेंस की वसूली की कानूनी प्रक्रिया

Q1: क्या कोई को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी पुराना मेंटेनेंस बकाया होने पर डिफॉल्टर सदस्य की पानी या बिजली की आपूर्ति काट सकती है?

उत्तर: नहीं। कानूनन, पानी और बिजली जैसी आवश्यक सेवाएं (Essential Services) मानव जीवन के मूलभूत अधिकारों के अंतर्गत आती हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट और सहकारी अदालतों के कई फैसलों के अनुसार, मेंटेनेंस न चुकाने पर भी सोसाइटी सीधे तौर पर किसी सदस्य के फ्लैट की पानी या बिजली की आपूर्ति नहीं काट सकती। सोसाइटी को केवल धारा 154B-29 के तहत कानूनी रिकवरी मार्ग अपनाने का अधिकार है।

Q2: क्या मेंटेनेंस बकाए पर सोसाइटी चक्रवृद्धि ब्याज (Compound Interest) लगा सकती है?

उत्तर: नहीं। हाउसिंग सोसाइटी के आदर्श उपनियमों (Model Bye-laws) के अनुसार, सोसाइटी बकाया मेंटेनेंस पर केवल साधारण ब्याज (Simple Interest) ही वसूल सकती है, जिसकी अधिकतम सीमा 21% प्रति वर्ष तय है। ब्याज के ऊपर ब्याज (चक्रवृद्धि ब्याज) लगाना पूरी तरह से अवैध है।

Q3: यदि कोई पुराना डिफॉल्टर सदस्य अपना फ्लैट बेचना चाहता है, तो क्या सोसाइटी ट्रांसफर रोक सकती है?

उत्तर: हाँ। जब तक कोई सदस्य अपना पुराना मेंटेनेंस बकाया और उस पर लगा कानूनी ब्याज पूरी तरह चुकता नहीं कर देता, तब तक सोसाइटी उसे नो-ड्यूज सर्टिफिकेट (NOC) जारी करने से इनकार कर सकती है। बिना नो-ड्यूज और सोसाइटी की मंजूरी के फ्लैट और सदस्यता का ट्रांसफर (Transfer of Flat and Membership) वैध रूप से पूरा नहीं हो सकता।

Q4: डिप्टी रजिस्ट्रार द्वारा जारी रिकवरी सर्टिफिकेट के खिलाफ क्या डिफॉल्टर सदस्य अपील कर सकता है?

उत्तर: हाँ, डिफॉल्टर सदस्य रिकवरी सर्टिफिकेट के खिलाफ को-ऑपरेटिव कमिश्नर या राज्य सरकार के पास अपील (Revision Application) दायर कर सकता है। हालांकि, ऐसी अपील को स्वीकार किए जाने के लिए कानूनन एक सख्त शर्त है—डिफॉल्टर सदस्य को कुल प्रमाणित बकाया राशि का एक निश्चित हिस्सा (आमतौर पर 50%) पहले सरकारी खजाने या सोसाइटी के पास जमा कराना अनिवार्य होता है।

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