Redressal of grievances of members

हाउसिंग सोसाइटी में सदस्यों की शिकायतों का निवारण: उप-नियमों के अनुसार संपूर्ण मार्गदर्शिका

प्रश्न 1. क्या सोसाइटी शिकायत आवेदन लेने से मना कर सकती है?

नहीं, उप-नियम संख्या 172 के अनुसार, सोसाइटी को हर लिखित शिकायत स्वीकार करनी होगी। यदि वे मना करते हैं, तो आप इसे पंजीकृत डाक (RPAD) के माध्यम से भेज सकते हैं।

प्रश्न 2. यदि प्रबंध समिति 15 दिनों में जवाब न दे तो क्या करें?

ऐसी स्थिति में सदस्य सीधे सक्षम प्राधिकारी (जैसे रजिस्ट्रार या सहकारी न्यायालय) के पास जा सकता है, जैसा कि उप-नियम संख्या 174 में बताया गया है।

प्रश्न 3. फंड के दुरुपयोग की शिकायत कहां करें?

सोसाइटी के धन के गलत उपयोग या गबन की शिकायत हमेशा रजिस्ट्रार के पास की जानी चाहिए।

Leave a Comment

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *