Share Certificate

शेयर सर्टिफिकेट जारी करने के नियम: हाउसिंग सोसाइटी (CHS) में Share Certificate की कानूनी प्रक्रिया

शेयर सर्टिफिकेट जारी करने के नियम

1. ‘आई’ और ‘जे’ रजिस्टर में प्रविष्टि (Register Entry)

Q1: क्या हाउसिंग सोसाइटी शेयर सर्टिफिकेट जारी करने के लिए सदस्यों से अतिरिक्त शुल्क या डोनेशन मांग सकती है?

उत्तर: नहीं। मूल शेयर सर्टिफिकेट जारी करना सोसाइटी की एक वैधानिक (Statutory) जिम्मेदारी है। इसके लिए सोसाइटी सदस्यों से कोई अतिरिक्त शुल्क, गुप्त चार्ज या डोनेशन नहीं मांग सकती। हालांकि, रीसेल के मामलों में नियमों के तहत तय ट्रांसफर फीस (अधिकतम ₹25,000) और मामूली प्रवेश शुल्क लिया जा सकता है।

Q2: यदि शेयर सर्टिफिकेट पर अध्यक्ष या सचिव में से किसी एक के हस्ताक्षर छूट जाएं, तो क्या वह वैध माना जाएगा?

उत्तर: नहीं। सहकारी उपनियमों के अनुसार, शेयर सर्टिफिकेट पर अध्यक्ष, सचिव और एक समिति सदस्य—इन तीनों के हस्ताक्षर और सोसाइटी की कॉमन सील होना अनिवार्य है। यदि इनमें से एक भी हस्ताक्षर गायब है, तो वह सर्टिफिकेट कानूनी रूप से अधूरा और अमान्य माना जाएगा।

Q3: अगर प्रबंध समिति तय समय-सीमा (3 से 6 महीने) के भीतर शेयर सर्टिफिकेट जारी नहीं करती है, तो सदस्य को क्या करना चाहिए?

उत्तर: यदि प्रबंध समिति बार-बार अनुरोध करने के बाद भी समय पर शेयर सर्टिफिकेट जारी नहीं करती है, तो सदस्य इसकी लिखित शिकायत संबंधित क्षेत्र के डिप्टी रजिस्ट्रार (Deputy Registrar of Co-operative Societies) के पास दर्ज करा सकते हैं। रजिस्ट्रार इस मामले में सोसाइटी को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकते हैं और सीधे सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश दे सकते हैं।

Q4: क्या होम लोन (Home Loan) के दौरान मूल शेयर सर्टिफिकेट बैंक के पास जमा करना जरूरी होता है?

उत्तर: हाँ। जब आप किसी फ्लैट पर होम लोन या मॉर्टगेज लोन लेते हैं, तो बैंक वित्तीय सुरक्षा के रूप में फ्लैट के मूल पंजीकृत एग्रीमेंट के साथ-साथ मूल शेयर सर्टिफिकेट को भी अपने पास ‘इक्विटेबल मॉर्टगेज’ (Equitable Mortgage) के तौर पर जमा रखता है। लोन पूरी तरह चुकता होने के बाद ही बैंक इसे वापस लौटाता है।

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